Saturday, September 28, 2013

शिक्षणेतर कर्मचारी को राज्य कर्मियों के समान वेतन



जागरण ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षा से जुड़े विभागों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को अब राज्य कर्मचारियों के समान वेतन मिलेगा। कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। इस फैसले से बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक शिक्षा महकमों के अलावा चिकित्सा शिक्षा और कृषि शिक्षा से जुड़े शिक्षण संस्थानों के 27 संवर्गो के तकरीबन एक लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
रिजवी वेतन समिति की सिफारिश के क्रम में जारी शासनादेश के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थाओं में समान श्रेणी वाले पदों पर उसी तरह वेतनमान और ग्रेड पे दिया जाएगा जिस तरह राज्य कर्मचारियों को दिया जाता है। शर्त यह होगी कि शिक्षणेतर कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता भी समतुल्य राज्य कर्मचारियों के समान हो। जिन संवर्गों को इससे फायदा मिलेगा उनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पद, लिपिकीय संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग, लेखा कर्मचारी संवर्ग, लेखा परीक्षा कर्मचारी संवर्ग, सांख्यिकीय संवर्ग, पुस्तकालय कर्मचारी/अधिकारी, अनुरेखक मानचित्रकार संवर्ग, डिप्लोमा इंजीनियर, फोटोग्राफर, कलाकार, तकनीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, आहार विशेषज्ञ, जन विश्लेषक, समाजशास्त्री, विधि सहायक/विधि अधिकारी, प्रकाशन संवर्ग, टेलीफोन ऑपरेटर, कम्प्यूटर (ईडीपी) संवर्ग, उर्दू अनुवादक और स्टोर कीपर संवर्ग शामिल हैं। वाहन चालकों के बारे में वर्तमान में लागू व्यवस्था या वेतनमानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
 


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