लखनऊ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत शैक्षिक सत्र 2015-16 में गरीब बच्चों के निशुल्क दाखिले के लिए समय सारिणी जारी कर दी गई है। अभिभावक निजी विद्यालयों में अपने बच्चों के एडमीशन के लिए एक फरवरी से आवेदन कर सकेंगे।
दरअसल, दो साल पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। लेकिन प्रदेश में इसकी स्थिति संतोष जनक नहीं पाई गई। इसको लेकर बेसिक शिक्षा निदेशक ने बुधवार को एक पत्र भी बीएसए को जारी किया। जिसमें उन्होंने कहा है कि दो साल में इस योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। इसलिए अब नए शैक्षिक सत्र में इसे कड़ाई के साथ लागू किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बीएसए प्राथमिकता के आधार पर शहरी इलाकों का सर्व्ज़ कर ऐसे वार्ड को चिन्हित करें जहां राजकीय, परिषदीय या सरकारी सहायता प्राप्त कोई स्कूल न हो। ऐसे इलाकों में चल रहे निजी स्कूलों को भी चिन्हित किए जाएंगे। जिनमें, गरीब परिवार के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सकेगी।
- ये है समय सारिणी
24 जनवरी तक वार्ड को चिन्हित किया जाएगा, 31 जनवरी तक चुने गए वार्डों की सूची शिक्षा निदेशक को भेजी जाएगी, एक से 28 फरवरी के बीच योजना के प्रचार-प्रसार के साथ आव्ज़दन प्राप्त किए जाएंगे, 15 मार्च तक आव्ज़दन पत्रों की जांच और निजी स्कूलों का आवंटन किया जाएगा, 31 मार्च तक पुन: आवेदन लिए जाएंगे, 15 अप्रैल तक नए आवेदनों का परीक्षण और प्रवेश के लिए स्कूलों का आवंटन होगा।
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