आज की सुनवाई में शुरुवात के ४५ मिनट तक राज्य सरकार के वकील ने जज साहब के
आदेश पर राज्य की एसएलपी पढ़ी और संशोधन तथा नियमों पर अपना पक्ष रखा. आज
केवल राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा और एन०सी०टी०ई० की तरफ आज कोई स्टेटमेंट
नहीं दिया गया
अंतिम में १५ मिनट तक चली बहस राज्य सरकार ने १२वे
संसोधन को गलत और १५वे को सही बताया. सरकार के वकील ने कहा कि टेट पास कर
लेने से सेलेक्शन का अधिकार नहीं बन जाता तथा केवल टेट मार्क्स को सेलेक्शन
का अधार नहीं बनाया जा सकता. समय समाप्त हो जाने से आगे की बहस नहीं हो
सकी. समय समाप्त होने से जज साहब ने Part-heared कर दिया तथा अगली डेट १६
दिसंबर, मंगलवार को है और उस दिन आगे सुनवाई जारी रहेगी.
. ................. सूचना द्वारा बिनीत सिंह, एकेडमिक टीम, सुप्रीम कोर्ट
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