Publish Date:Tue, 28 Oct 2014 07:45 PM (IST) | Updated Date:Tue, 28 Oct 2014 07:45 PM (IST)
इलाहाबाद : शिक्षा मित्रों को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के खिलाफ याचिका की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने केंद्र- राज्य व एनसीटीई को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का अवसर दिया है। याचिका में कहा गया है कि बिना टीईटी पास किए शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक नियुक्त नहीं किया जा सकता।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खण्डपीठ ने दिया है। इस मामले में काउंसिलिंग होने जा रही है।
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