नियुक्तियों
में सियासत नहीं,
जनहित देखें
नई
दिल्ली (ब्यूरो)। जिला
स्तर पर सरकारी
वकीलों की नियुक्ति
के मसले पर
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर
प्रदेश सरकार को बड़ी
राहत देते हुए
ताकीद किया है
कि नियुक्तियों में
किसी राजनीतिक पार्टी
का हित नहीं,
बल्कि जनहित को
ध्यान में रखा
जाना चाहिए। सर्वोच्च
अदालत ने राज्य
सरकार की अपील
को मंजूर करते
हुए उसे कानूनी
प्रक्रिया के मुताबिक
खाली पदों को
चार माह में
भरने का आदेश
दिया है।
सुप्रीम
कोर्ट ने बुधवार
को दिए फैसले
में इलाहाबाद हाईकोर्ट
के गत वर्ष
दिसंबर के आदेश
को दरकिनार कर
दिया है। हाईकोर्ट
ने उन सभी
वकीलों की नियुक्ति
करने को कहा
था, जो दस्तावेज
दाखिल कर चुके
थे।
See also: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml
No comments:
Post a Comment