Wednesday, November 13, 2013

राम-लीला के निर्माता व कलाकारों के खिलाफ परिवाद

 लखनऊ (एसएनबी)। बहुचर्चित फिल्म राम- लीला में धार्मिक भावनाओं को आहत कर अश्लीलता फैलाने के मामले में आरोपित फिल्म निर्माता किशोर लुल्ला, निदेशक संजय लीला भंसाली, कलाकार रणवीर सिंह व दीपिका पादुकोण सहित 19 लोगों के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह की अदालत में परिवाद दायर किया गया है। इस पर अदालत ने परिवाद को दर्ज करने का आदेश देते हुए वादी के बयान के लिए 19 नवम्बर की तिथि नियत की है। अदालत में बी फार आल संस्था के अध्यक्ष विवेक चित्रांशी की ओर से परिवाद प्रस्तुत कर वकील अक्षय कटियार ने कहा कि राम लीला फिल्म 15 नवम्बर को पूरे देश में रिलीज होने जा रही है। कहा गया कि भगवान राम, विष्णु के सातवें अवतार में हैं एवं हिन्दू धर्म के लोगों के आराध्य हैं। कहा गया कि राम लीला फिल्म में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर अश्लीलता को फैलाने का कुत्सित प्रयास किया गया है। परिवाद में निर्देशक संजय लीला भंसाली, निर्मार्ता किशोर लुल्ला, सिनेमेटो ग्राफर रवि अशोक, एटीटर राजेश जी पाण्डेय, वितरक इरोज इन्टर नेशनल, एक्टर रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, रिचा चड्ढा, गुलशन दीरेह, बरखा विष्ट, अभिमन्यु शेखर सिंह, प्रियंका चोपड़ा व अशुल त्रिवेदी को तलब कर दण्डित करने की मांग की गयी है। दुराचारी को सात साल की कड़ी कैद व जुर्माना लड़की का अपहरण कर दुराचार करने के मामले में आरोपित समीर उर्फ काशिफ को अपर सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने सात वर्ष के कठोर कारावास सहित पन्द्रह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शशि पाठक ने कहा कि वादी शिफात हुसैन ने थाना ठाकुरगंज में रिपोर्ट दर्ज करायी की उसकी पुत्री रायल कोचिंग सेन्टर भोला खेड़ा चौपटिया एवं अवस्थी कोचिंग में पढ़ने जाती थी। रास्ते में अभियुक्त समीर वादी की पुत्री पर छींटाकशी करता था। कहा गया कि घटना से 3-4 दिन पहले अभियुक्त समीर ने कोचिंग सेन्टर जाकर वादी की पुत्री का मोबाइल छीन लिया। इस घटना के बाद वादी की पुत्री ने कोचिंग जाना बन्द कर कर दिया। आरोप है कि वादी की पुत्री अचानक घर के पास से गायब हो गयी। कहा गया कि अभियुक्त ने पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ दुराचार किया। घोटाले के मामले में दोनों पक्षों ने दी अर्जी लखनऊ (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में करोड़ों रुपये का घोटाला करने के मामले में आरोपित तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक नवल किशोर की सम्पत्ति कुर्क करने की मांग को लेकर विवेचक की ओर से विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) वीके श्रीवास्तव की अदालत में अर्जी दी गई है। वहीं दूसरी ओर आरोपित नवल किशोर की ओर से आरोप मुक्त करने की मांग को लेकर एक अर्जी दाखिल की गयी है। अदालत ने दोनों अर्जियों पर 20 नवम्बर को सुनवाई करने का आदेश दिया। विवेचना का आदेश लखनऊ (एसएनबी)। लूटपाट कर मारपीट करने के मामले में आरोपित राशि सिंह, जय सिंह, धम्रेन्द्र सिंह एवं रवीन्द्र सिंह के विरुद्ध विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीना सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष वजीरगंज को दिया है। अदालत में वादी वीके सिंह की ओर से अर्जी प्रस्तुत कर वकील अजरुन सिंह यादव ने कहा कि गत 19 अगस्त को वादी सायं छह बजे कचहरी से छतर मंजिल होकर जा रहा था। शहीद स्मारक के पास जीप पर सवार अभियुक्तों ने उसे रोककर गन्दी-गन्दी गालियां देते हुए पकड़ लिया। कहा गया कि अभियुक्त ने वादी के सीने पर तमंचा लगाकर 12 सौ रुपये लूट लिए राहगीरों के आने पर अभियुक्त जान-माल की धमकी देते हुए फरार हो गये।
     

   


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