इलाहाबाद (एसएनबी)। इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने प्राथमिक
विद्यालयों के खाली
72,825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति
में टीईटी अंक
मानक रखने या
क्वालिटी प्वाइंट अंक (गुणांक)
रखने के मामले
को लेकर चल
रहे विवाद पर
शुक्रवार को अपना
फैसला सुरक्षित कर
लिया। कोर्ट अपना
निर्णय 20 नवम्बर को सुनायेगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति
अशोक भूषण तथा
न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की
खण्डपीठ ने दिया
है। कोर्ट के
समक्ष प्रश्न है
कि विशिष्ट बीटीसी
चयनित अभ्यर्थियों में
से नियुक्ति पाने
से वंचित टीईटी
उत्तीर्ण को वरीयता
दी जानी चाहिए
या नहीं। कोर्ट
में यह भी
प्रश्न है कि
टीईटी मेरिट को
भी नियुक्ति के
समक्ष शैक्षिक योग्यता
अंक के साथ
रखा जाए या
केवल शैक्षिक अंकों
के आधार पर
मेरिट के तहत
नियुक्ति की जाए।
कई अन्य मसले
हैं जिनका हल
निकाला जाना है।
Souce: Rastriya Sahara Lucknow...
See also: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml
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