- बीएड
पास छात्रों की
याचिका को किया
खारिज
कोलकाता
: स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी)
के माध्यम से
वर्ष 2014 तक बिना
बीएड के भी
शिक्षक पद पर
नियुक्ति हो सकती
है. कोलकात्ता हाइकोर्ट
के न्यायाधीश देवाशीष
कर गुप्ता ने
गुरुवार को केंद्र
सरकार की अधिसूचना
का हवाला देते
हुए यह निर्देश
दिया.
बीएड
पास छात्रों ने
एसएससी की परीक्षा
में अग्राधिकार (वरीयता)
के लिए हाइकोर्ट
में याचिका दायर
की थी, जिसे
अदालत ने खारिज
कर दिया. कोर्ट
ने कहा कि
एसएससी के माध्यम
से वर्ष 2014 तक
बिना बीएड प्रशिक्षण
के भी शिक्षकों
की नियुक्ति हो
सकती है.
गौरतलब
है कि बीएड
प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों ने
एनसीटीइ के नियमों
का हवाला देते
हुए याचिका दायर
की थी. लेकिन
मामले की सुनवाई
के दौरान राज्य
सरकार के अधिवक्ता
ने बताया कि
वर्ष 2009 में केंद्र
सरकार ने राइट
टू एजूकेशन एक्ट
(शिक्षा का अधिकार
कानून) को सही
तरह से लागू
करने के लिए
राज्य सरकार को
जल्द से जल्द
शिक्षकों की नियुक्ति
करने का निर्देश
दिया था.
साथ
ही यह भी
कहा गया था
कि अगर राज्य
के पास आधारभूत
सुविधाओं की कमी
है, तो अगले
पांच वर्ष तक
शिक्षकों की नियुक्ति
के लिए बीएड
अनिवार्य नहीं होगा.
बिना बीएड के
भी शिक्षकों की
नियुक्ति की जा
सकती है. राज्य
सरकार की इन
दलीलों को सुनने
के बाद हाइकोर्ट
ने बीएड पास
छात्रों के अग्राधिकार
देने की मांग
को लेकर दायर
याचिका को खारिज
कर दिया.
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