इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में टीईटी मामले
में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इसके एक हफ्ते बाद सूची बद्ध होने
की संभावना है।1 न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत महापात्र और न्यायमूर्ति अमित बी
स्थालेकर की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत के समक्ष यह
प्रकरण विचाराधीन है कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में मेरिट के मानक क्या
रखे जाएं। टीईटी की मेरिट को ही आधार माना जाए या इसमें शैक्षिक अर्हता के
अंकों को भी शामिल किया जाए।
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