•माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी व प्रवक्ताओं के चयन का मामला
•19 को पक्ष व जानकारी पेश करने केनिर्देश
लखनऊ।
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने माध्यमिक स्कूलों के लिए वर्ष 2011 में
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) व प्रवक्ताओं के चयन प्रक्रिया की
वैधता को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों
केवकीलों को निर्देश प्राप्त करने का समय देकर 19 अगस्त को पक्ष व
जानकारी पेश करने केनिर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति
देवी प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश
दीप्ति मिश्रा व एक अन्य की रिट पर दिया। इसमें वर्ष 2011 में टीजीटी व
प्रवक्ताओं के चयन के लिए जारी दो विज्ञापनों को चुनौती दी गई है। याचियों
के वकील का कहना था कि इस चयन प्रक्रिया से पहले संबंधित रिक्तियों को
चूंकि राज्य सरकार ने वेरीफाई नहीं किया था, ऐसे में इन विज्ञापनों में
गंभीर अवैधानिकता है। अदालत ने इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने को कहा
है कि क्या ये रिक्तियां नियमानुसार वेरीफाई की गई थीं। अगर ऐसा किया गया
था तो ऐसी कितनी रिक्तियां थीं।
Source: Amar Ujala, 17/08/13
UP TGT PGT : Hight Court Seeks Information
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