एनसीटीई
ने डायट प्रवक्ताओं की शैक्षिकयोग्यता में परिवर्तन करते हुए 55 प्रतिशत
अंकों के साथ स्नातकोत्तर के अलावा बीएड में भी 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर
दिया।
वहीं डायट प्रवक्ताओं का ग्रेड 4200 से बढ़ाकर 4800रुपये कर
दिया गया। इन बदलावों को समाहित करते हुए बेसिक शिक्षाविभाग ने उप्र शिक्षक
शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 का प्रारूप
तैयार किया है जिसे लोक सेवा आयोग ने स्वीकृति दे दी है। नियमावली के
प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद डायट प्रवक्ताओं की भर्ती शुरू
हो सकेगी
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