गाजीपुर : कक्षा नौ से स्नातक तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले विकलांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके लिए उन्हें अपना आवेदन विकलांग कल्याण विभाग में संबंधित कागजातों के साथ जमा करना होगा।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि चार फरवरी है। यह योजना केंद्रीय सामाजिक न्यास एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग जन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित की जा रही है।
इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो कम से कम चालीस फीसद विकलांग और किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नियमानुसार एक अभिभावक के दो से अधिक विकलांग बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है। यह छात्रवृत्ति केवल शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लिए देय होगी।
कोई विकलांग अगर अन्य किसी स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है तो वह भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। वहीं किसी कोर्स का प्रशिक्षण या डिप्लोमा कर रहे छात्र-छात्राएं भी इसके पात्र नहीं होंगे।
ऐसे करें आवेदन..
- इसका आवेदन पत्र विकलांग कल्याण विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन के साथ विकलांगता, गत वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबुक की स्व प्रमाणित छाया प्रति लगाना है। इसके साथ अभिभावक का आय प्रमाण पत्र भी देना होगा।
आय प्रमाण पत्र पूर्व दशम के लिए
अधिकतम दो लाख एवं दशमोत्तर के लिए ढाई लाख रुपये वार्षिक का होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के अलावा सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य एवं पंचायत अधिकारी भी जारी कर सकते हैं। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र के रूप में अंतिम वेतन की पावती या पर्ची भी लगाई जा सकती है।
Publish Date:Fri, 16 Jan 2015 06:33 PM (IST) | Updated Date:Fri, 16 Jan 2015 06:33 PM (IST)
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Saturday, January 17, 2015
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