Thursday, December 11, 2014

बर्खास्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ पाने का हक नहीं


इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने कहा है कि नौकरी से बर्खास्त किए गए कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ पाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने बर्खास्त सहायक निबंधक कानूनगो इंद्र प्रसाद की याचिका पर इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। याची यह बता पाने में नाकाम रहा कि बर्खास्तगी के बाद कौन सा सेवानिवृत्ति लाभ बकाया है।

याची को लेखपाल से सहायक निबंधक कानूनगो के पद पर प्रोन्नति दी गई थी। 18 सितंबर 1991 में उसे कदाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। आयुक्त बरेली ने भी बर्खास्तगी के आदेश की पुष्टि कर दी इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

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