Friday, December 19, 2014

72825 VACANCY: में 70 व 65 फीसदी से कम अंक वालों पर खतरा

लखनऊ। सुप्रीमकोर्ट का ताजा आदेश आने के बाद प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक बनने के लिए कम अंक वालों की राह जहां कठिन हुई है, वहीं 70 65 फीसदी से कम अंक पर भी काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने का मौका पाने वालों पर खतरा मंडरा रहा है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने कहा है कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती 72,825 पदों पर ही की जाएगी। साथ ही यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 25 फरवरी 2015 तक पूरी कर ली जाएगी। सामान्य वर्ग के 70 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी टीईटी में 65 फीसदी अंक पर ही पात्र होंगे। इससे कम अंक वालों को प्रशिक्षु शिक्षक नहीं बनाया जाएगा।

बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीईटी मेरिट पर शुरू की थी। इसमें अब तक तीन चरणों की काउंसिलिंग में 78 फीसदी पदों के लिए अभ्यर्थियों को पात्र पाया जा चुका है और चौथे चरण की काउंसिलिंग 2 से 12 जनवरी प्रस्तावित है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश गया है कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग को टीईटी में 70 आरक्षित वर्ग को 65 फीसदी अंक पर पात्र मानते हुए भर्ती प्रक्रिया 25 फरवरी तक पूरी की जाए। सचिव बेसिक शिक्षा ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा के साथ बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंथन किया।
तय हो गई मेरिट
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की मेरिट तय कर दी है। आदेश में कहा गया है कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के टीईटी में 70 आरक्षित वर्ग के 65 फीसदी अंक पर पात्र होंगे। टीईटी 150 अंक की है इस हिसाब से देखा जाए तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 105 आरक्षित वर्ग के 97.5 अंक पर शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे।
इससे कम अंक वालों को मिला मौका
प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में तीसरे चरण की काउंसलिंग में महिला कला सामान्य वर्ग की सबसे कम मेरिट 103, महिला कला एससी की 83 तथा पुरुष कला सामान्य की 113 पुरुष कला एससी की 100 अंक तक मेरिट गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सामान्य वर्ग 105 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 97.5 अंक पर ही शिक्षक बन सकते हैं। ऐसे में कम अंक वालों का चयन फंस सकता है।

News Sabhaar : अमर उजाला(19.12.2014)

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