स्पष्टीकरण
जहां भौतिक सत्यापन की व्यवस्था न हो वहीं लागू हो स्वसत्यापन
ऑनलाइन आवेदनों में सत्यापित दस्तावेज जरूरी
नई दिल्ली विशेष संवाददाता
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दस्तावेजों के स्व सत्यापन को लेकर विश्वविद्यालयोंके दिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है जिन मामलों में दस्तावेजों की भौतिक जांच संभव नहीं होगी, वहां पर स्व सत्यापन मान्य नहीं होगा। ऐसे मामलों में पूर्व की भांति दस्तावेजों को सत्यापित कराकर ही जमा कराना होगा।
यूजीसी उच्च शिक्षा का नियामक है और दस्तावेजों का सत्यापन का कार्य विवि में बड़े पैमाने पर होता है। यूजीसी की तरफ से जारी निदेश में कहा गया है कि जहां उनके पास दस्तावेजों के जांच की भौतिक व्यवस्था है, वहां स्व सत्यापित दस्तावेजों को लागू करें। मसलन, यदि कोई विद्यार्थी फार्म जमा कराने के लिए वास्तविक दस्तावेजों के साथ आता है तो वह फार्म के साथ स्व सत्यापित प्रति लगा सकता है। लेकिन फार्म ऑनलाइन भरा जा रहा है या डाक से भेजा जा रहा है तो पूर्व की प्रमाणित दस्तावेज लगेंगे।
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