Tuesday, November 25, 2014

कम अनुभव वाले नहीं बन पाएंगे बेसिक शिक्षा परिषद के वकील : पांच साल का अनुभव जरूरी

सरकारी निकायों के वकीलों की योग्यता, मानदेय पर हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी 
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि सरकारी निकायों, कंपनियों और राजकीय सहायता प्राप्त संस्थानों के मुकदमों की पैरवी हेतु नियुक्त किए जाने वाले अधिवक्ताओं की अर्हता और मानदेय का मानक क्या है। अधिवक्ता घनश्याम मौर्या की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति एके मिश्र प्रथम की खंडपीठ ने चार दिसंबर तक सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।

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