इलाहाबाद : प्राथमिक
शिक्षकों की भर्ती मामले में प्रक्रिया बदलने से औंधे मुंह गिरी सरकार के
लिए दारोगा भर्ती मामला भी फजीहत का कारण बन सकता है। सरकार के पास इस
मामले में सीमित विकल्प हैं और अपने फैसलों के बचाव के लिए विशेष अपील दायर
करना उसके लिए मजबूरी होगी। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में भी
अंतत: उसने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती
और दारोगा भर्ती मामले में एक साम्यता यह है कि दोनों ही परीक्षाओं के लिए
नियमों में बदलाव किया गया। दारोगा भर्ती में नियमों में बदलाव इसलिए अहम
है क्योंकि यह परीक्षा शुरू होने के बाद किए गए। सरकार को इसमें बहुत राहत
मिलने के आसार नहीं नजर आते। याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से
अदालत में बहस करने वाले अधिवक्ता केएम अस्थाना व सीमांत सिंह के अनुसार
अदालत ने तीन माह में भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया है। उनके अनुसार
कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की है कि इस मामले में सरकार ने मनमानी की
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