जागरण
ब्यूरो, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों
की भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी है। हालांकि चयन के बाद नियुक्ति पर
रोक रहेगी। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा नितेश्वर कुमार व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय
सिन्हा को अगली सुनवाई की तारीख पर भी हाजिर रहने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली
सुनवाई 26 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने नीलम कुमारी गौतम की याचिका
पर दिया है। कोर्ट ने चयन से संबंधित रिकार्ड भी तलब किया है। याचिका में जूनियर हाई
स्कूल में विज्ञान व गणित विषय के सहायक अध्यापकों की चयन में 50 फीसदी सीधी भर्ती
एवं शेष 50 फीसदी प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों से प्रोन्नति से भरे जाने की
प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।
See also: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml
No comments:
Post a Comment