Thursday, October 10, 2013

कोर्ट के एक फैसले से खुली दो हजार नौकरियां



उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में नि:शक्तजन के दो हजार से अधिक पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नौकरी में नि:शक्तों को तीन फीसदी आरक्षण देने का फैसला सुनाया है।
लेकिन उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट पिछले जुलाई में ही इस संबंध में राज्य सरकार को सख्त निर्देश
जारी कर चुका है। हाईकोर्ट ने 1997 से 2010 के बीच विभिन्न विभागों की भर्तियों में
नि:शक्तजनों को नौकरी देने पर नाराजगी जताई थी।
इसके बाद सरकारी मशीनरी हरकत में आई और विशेष अभियान चलाकर भर्ती शुरू की गई। सितंबर तक प्रदेश के कुल 76 विभागों में नि:शक्तों के खाली 3959 पदों में से 1940 पद ही भरे जा सके हैं। खुद मुख्य सचिव जावेद उस्मानी लगातार
इसकी समीक्षा कर रहे हैं।
 


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