झांसी। सिंचाई विभाग में
सींच पर्यवेक्षक, सींचपाल
व चपरासी पद
के लिए आवेदन
कर चुके अभ्यर्थियों
को अब नए
सिरे से फार्म
भरने होंगे। विभाग
दो साल से
पहले मांगे गए
आवेदनों पर विचार
नहीं करेगा। अब
शासन ने इस
प्रक्रिया को निरस्त
कर नए सिरे
से रिक्तियां निकालने
का निर्णय लिया
है।
प्रमुख अभियंता लखनऊ के
आदेश पर सिंचाई
विभाग के मुख्य
अभियंता (बेतवा कार्यालय) द्वारा
अगस्त 2011 में सींच
पर्यवेक्षक पद के
लिए पांच, सींचपाल
पद के लिए
उनतीस व चपरासी
के एक पद
पर नियुक्ति के
लिए रिक्तियां निकालीं
गईं थीं। आवेदन
आने के बाद
विभाग ने भी
उन्हें कंप्यूटर में फीड
करने का काम
पूरा कर लिया
था। इसके बाद
लखनऊ निवासी अमित
कुमार द्वारा हाईकोर्ट
मेें दायर की
गई रिट में
कहा गया था
कि प्रमुख अभियंता
द्वारा नियुक्ति समिति का
गठन नियमावली 53 के
अनुसार नहीं किया
गया है। इस
मामले में हाईकोर्ट
कोई आदेश देता,
इसके पहले ही
सिंचाई विभाग के प्रमुख
अभियंता ने भर्ती
संबंधी अपने आदेश
को निरस्त कर
दिया था। तब
से भर्ती प्रक्रिया
अटकी पड़ी थी।
हजारों युवक नहीं
कर सकेंगे आवेदन
वर्ष 2011 में सींच
पर्यवेक्षक के लिए
योग्यता इंटरमीडिएट, सींचपाल के
लिए हाईस्कूल व
चपरासी के लिए
पढ़ना- लिखना व साइकिल
चलाने का अनुभव
मांगा गया था।
आवेदक की आयु
18 से 35 वर्ष रखी
गई थी। नए
सिरे से आवेदन
मांगे जाने पर
35 की उम्र पार
कर चुके अभ्यर्थियों
को आवेदन करने
से वंचित होना
पड़ेगा।
वर्ष 2011 में आए
आवेदनों पर अब
विचार नहीं किया
जाएगा। रिक्तियां निकलने पर
नए सिरे से
आवेदन मांगे जाएंगे।
नई भर्ती के
लिए शासन के
निर्देशों का इंतजार
किया जा रहा
है।
-
संतोष कुमार
मुख्य अभियंता (परियोजना)
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