इलाहाबाद (ब्यूरो)। जूनियर हाईस्कूल
में गणित और
विज्ञान के अध्यापकों की भर्ती
के लिए आयु सीमा
40 वर्ष करने के
मामले में हाईकोर्ट ने
कहा कि बेसिक शिक्षा
परिषद याचीगणों का
आवेदन स्वीकार कर सकता
है मगर उस
पर अंतिम स्वीकृति राज्य सरकार
के निर्णय पर निर्भर
करेगी। कोर्ट ने परिषद और
राज्य सरकार से
इस
मामले में चार
सप्ताह में जवाब
दाखिल करने को कहा
है। शालिनी गंगवार और दिव्यप्रकाश
मिश्र सहित अन्य
तमाम अभ्यर्थियों की याचिकाओं
पर सुनवाई करते हुए
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस
बघेल ने दिया। याचिका
पर बहस करते
हुए अधिवक्ता वेदमणि तिवारी ने कहा
कि विज्ञान और
गणित विषय
के सहायक अध्यापकों की
भर्ती के मामले में
आयु सीमा में
छूट न मिल पाने
के कारण हजारों अभ्यर्थी
आवेदन जमा करने से
वंचित रह गए
हैं।
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