Wednesday, September 25, 2013

माध्यमिक स्कूलों में जल्द भरें प्रिंसिपल के पद

लखनऊ (ब्यूरो)। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को वर्ष 2011 के विज्ञापन के तहत माध्यमिक स्कूलों में बिना देरी किए प्रधानाचार्यों के खाली पद भरने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि प्रिंसिपल/ संस्थान के मुखिया के न होने से वहां का प्रशासन व शिक्षण समुचित ढंग से नहीं हो सकता है। ऐसे में बगैर देरी के प्रधानाचार्यों के पदों को भरने की कोशिश की जानी चाहिए। साथ ही अदालत ने उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के 6-7 सदस्यों के खाली पदों को न भरे जाने पर सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि सदस्यों के इन खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सक्सेना ने यह आदेश रेलवे हायर सेकंडरी स्कूल चारबाग लखनऊ में प्रिंसिपल/ संस्थान के मुखिया पद के एक आवेदक की रिट पर दिया। याची का कहना था कि उसने वर्ष 2011 में जारी विज्ञापन के तहत आवेदन किया था लेकिन अब तक चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। याची के वकील का कहना था कि यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के 6-7 सदस्यों केपद तीन साल से अधिक समय से खाली होने के कारण चयन प्रक्रिया अटकी हुई है।

उधर, राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों की तरफ से याचिका का विरोध किया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते में नियत की है।

For more news visit: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

No comments:

Post a Comment