6 हाई कोर्ट ने बीएड व बीटीसी >>कर रहे अभ्यर्थियों को दी राहत
विधि
संवाददाता, लखनऊ : उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश शिक्षक
पात्रता परीक्षा (टीईटी) में बीएड व बीटीसी कर रहे करीब दो दर्जन
अभ्यर्थियों को परीक्षा में आवेदन करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, पीठ
ने कहा है कि इनका परीक्षा परिणाम अदालत के अग्रिम आदेश के अधीन रहेगा।
यह आदेश पीठ ने केवल 25 याचिका कर्ताओं के लिए दिया है। यह आदेश
न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी की पीठ ने विनोद कुमार सिंह व उमेश यादव सहित
लगभग 25 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर दिए हैं। याचिकाकर्ताओं के
वकील ए जेड सिद्दीकी व संजीव पांडेय का तर्क था कि राष्ट्रीय अध्यापक
शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के नियमों के तहत टीचर एजूकेशन कोर्स कर रहे
अभ्यर्थी भी टीईटी में शामिल हो सकते हैं। बीएड व बीटीसी कर रहे छात्र इस
श्रेणी में आते हैं तथा गत वर्ष तक इनको शामिल होने की अनुमति थी। सीबीएसई
बोर्ड भी ऐसे छात्रों को टीईटी परीक्षा में बैठने की अनुमति देता है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि एनसीटीई के नियम के अनुसार उनको भी
टीईटी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए।
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