इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
First Published:08-01-15 11:46 PMLast Updated:08-01-15 11:46 PM प्राइमरी स्कूलों में
72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए शुक्रवार से शुरू हो रही चौथे राउंड की
काउंसिलिंग में शिक्षामित्रों की बची
सीटों पर अन्य वर्ग केअभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिलेगा। इस पर 25 फरवरी को सुप्रीम
कोर्ट में सुनवाई के बाद ही कार्यवाही की जाएगी।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेन्द्र
विक्रम सिंह ने चौथी काउंसिलिंग के लिए 5 जनवरी को शिक्षामित्रों की बची सीटों पर अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों
के चयन के निर्देशदिए थे। लेकिन 6 और 7 जनवरी को प्रमुख सचिव एचएल गुप्ता की अध्यक्षता
में डायट प्राचार्यों की बैठक में बताया गया कि तीन राउंड की काउंसिलिंग के बाद शिक्षामित्र या विशेष आरक्षण वर्ग
की बची सीटों पर फिलहाल अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन न किया जाए।कहा जा रहा है
कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2011 के पुराने विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति के निर्देश
दिए हैं। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट से अनुमति
नहीं मिल जाती तब तक आरक्षित वर्ग की सीटों पर दूसरे वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन संभव
नहीं है।चौथे राउंड की काउंसिलिंग के लिए 5 जनवरी को शिक्षामित्रों की बची सीटों पर
अन्य अभ्यर्थियों के चयन के निर्देश दिए गए थे। लेकिन 6 और 7 जनवरी को हुई बैठक में
बची सीटों पर अन्य अभ्यर्थियों को मौका नहीं देने का निर्णय लिया गया है।
विनोद कृष्ण,
प्राचार्य डायट
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