Saturday, November 1, 2014

एटीएम से पांच से ज्यादा ट्रांजेक्‍शन पर आज से शुल्क


हर अतिरिक्त ट्रांजेक्शन पर देने होंगे 20 रुपये, दिल्ली समेत सभी महानगरों में प्रभावी होंगे आरबीआई के नियम

नई दिल्ली। अगर आप एक माह में अपने एटीएम का इस्तेमाल पांच बार से ज्यादा करते हैं तो संभल जाइए, क्याेंकि आज से इसके लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी।
रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, पांच बार के बाद आज से हर अतिरिक्त ट्रांजेक्शन पर उपभोक्ताओं को 20 रुपये अदा करने पड़ेंगे। शनिवार से प्रभावी होने वाले रिजर्व बैंक के नए निर्देश के मुताबिक, देश के छह महानगरों- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बंगलूरू में एटीएम का इस्तेमाल करने वाले बचत और चालू खाताधारक उपभोक्ता पैसे की निकासी या मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी जैसे वित्तीय लेनदेन एक माह में पांच बार ही बिना शुल्क के कर सकेंगे। इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर उन्हें 20 रुपये की राशि अदा करनी पड़ेगी। यही नहीं बिना शुल्क के दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल एक माह में अब पांच की बजाय सिर्फ तीन बार किया जा सकेगा। इस साल अगस्त में जारी अपनी अधिसूचना में आरबीआई ने इन कटौतियों की घोषणा की थी।

आरबीआई ने हालांकि साफ किया था कि अगर कोई बैंक चाहे तो अपने ग्राहकों को दूसरे बैंकों के एटीएम से तीन से ज्यादा बार मुफ्त ट्रांजेक्शन की सुविधा दे सकता है। छोटे, नो-फ्रिल या बेसिक बचत खातों पर यह नियम लागू नहीं होंगे और ऐसे खाताधारक मुफ्त ट्रांजेक्शन की सुविधा का लाभ पहले की तरह उठाते रहेंगे। छह शहरों को छोड़कर बाकी अन्य जगहों पर बचत खाताधारकों को दूसरे बैंकों के एटीएम से बिना शुल्क पांच ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलती रहेगी। मार्च 2014 तक देश में कुल 1.6 लाख एटीएम थे।
एजेंसी

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