जागरण संवाददाता, इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ एचएल गुप्ता को अवमानना नोटिस जारी कर 9 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने याची कालेज को वित्तीय अनुदान दिये जाने के आदेश का पालन क्यों नहीं किया।
Add caption |
कोर्ट ने विपक्षी से आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि यदि वह कोर्ट में हाजिर होते हैं तो उनके टीए, डीए का भुगतान न किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति आरडी खरे ने योगीराज श्रीकृष्ण पूर्व माध्यमिक विद्यालय इलाहाबाद की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याची सहित 12 कालेजों को ग्रांट-इन-एड पर निर्णय लेने का सचिव को आदेश दिया था। जिसका पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।
Publish Date:Thu, 27 Nov 2014 07:56 PM (IST) | Updated Date:Thu, 27 Nov 2014 07:56 PM (IST)
No comments:
Post a Comment