10 फीसद वृद्धि के साथ महंगाई भत्ते के भुगतान का शासनादेश जारी, बढ़ी दरों का नगद भुगतान जनवरी से
लखनऊ
: सरकार ने राज्य कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण
संस्थाओं और स्थानीय नगरीय निकायों के कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में
कार्यरत पदधारकों को मूल वेतन के 90 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डीए)
देने का शासनादेश जारी कर दिया है। इसका लाभ तकरीबन 16 लाख कर्मचारियों को
मिलेगा जिनमें पेंशनर भी शामिल हैं। अभी कर्मचारियों को मूल वेतन के 80
प्रतिशत की दर से डीए मिलता है। 1कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता
एक जुलाई 2013 से दिया जाएगा। एक जुलाई से लेकर 30 नवंबर तक की बकाया राशि
कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। इस राशि को भविष्य निधि
खाते में एक दिसंबर 2013 से जमा माना जाएगा और उस पर भविष्य निधि पर लागू
ब्याज दर भी इसी तारीख से प्रभावी होगी। वहीं महंगाई भत्ते की बढ़ी दर का
नगद भुगतान पहली दिसंबर से किया जाएगा। यानी दिसंबर 2013 का भुगतान जनवरी
2014 में होगा। ऐसे कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता नहीं खुला है, उनको
बकाया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) के रूप में दिया जाएगा लेकिन राशि
के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नगद दी जाएगी। 1नई पेंशन योजना
के तहत आने वाले कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए के एरियर की 10 प्रतिशत राशि
और राज्य सरकार/नियोक्ता का इसके बराबर योगदान उनके टियर-1 पेंशन खाते में
जमा की जाएगी। एरियर की शेष 90 फीसदी राशि उन्हें एनएससी के रूप में दी
जाएगी। ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या छह महीने में रिटायर
होने वाले हैं, उन्हें बढ़े हुए डीए की पूरी राशि नगद दी जाएगी। सचिवालय
कर्मचारी संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र और कंप्यूटर सहायक एवं सहायक
समीक्षा अधिकारी संघ के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने शासन के प्रति आभार जताया है।
See also: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml
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