Thursday, August 15, 2013

उच्च तकनीकी पदों में आरक्षण को संविधान संशोधन पर सर्वसम्मति


लोकसभा में सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला निरस्त करने की मांग की


नई दिल्ली : अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान (एम्स) और मेडिकल के स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी पदों पर नियुक्ति व पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वसम्मति बनने के बाद फैसले को निरस्त करने की तैयारी हो गई है। सोमवार को ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर कर दी है। अगर बात नहीं बनती है तो फिर इसी सत्र में संसद में संविधान संशोधन पारित कर कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया जाएगा। 1बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने यह मसला उठाने का मौका दिया। खुद कुमार ने सरकार से फैसले को निरस्त करने के लिए संविधान संशोधन के विकल्प पर विचार करने को कहा। सभी दलों ने सरकार से एक स्वर में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निरस्त करने के लिए संविधान में संशोधन की मांग की। कुछ सदस्यों ने तो सरकार से इसी सत्र में संशोधन का प्रस्ताव लाने को कहा। केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने लोकसभा सदस्यों को भरोसा दिया कि यदि पुनरीक्षण याचिका मंजूर नहीं हुई तो सरकार इसी सत्र में संशोधन विधेयक लाएगी।


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