शुल्क प्रतिपूर्ति : बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया शासनादेश
जागरण
ब्यूरो, लखनऊ : शासन ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों की
25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश देने के एवज में स्कूलों को की
जाने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि तय कर दी है। गरीब बच्चों को प्रवेश
देने वाले निजी स्कूलों को अब प्रति बच्चा 450 रुपये प्रति माह की दर से
अनुदान दिया जाएगा। 1इस बारे में बेसिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी कर
दिया है। इसके मुताबिक यदि प्रति बच्चे को पढ़ाने पर स्कूल का खर्च 450
रुपये से ज्यादा होगा तो भी उसे 450 रुपये ही अनुदान के तौर पर दिये
जाएंगे। यदि यह खर्च 450 रुपये से कम होगा तो स्कूल को वास्तविक खर्च का
भुगतान होगा। जो स्कूल नि:शुल्क या रियायती दर पर भूमि या भवन या उपकरण या
अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के कारण गरीब बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने
के लिए वचनबद्ध हों, ऐसे विद्यालय वचनबद्धता की सीमा तक शुल्क प्रतिपूर्ति
के हकदार नहीं होंगे। शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए स्कूलों को अलग खाता खोलना
होगा।
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