फर्जी दस्तावेज लगाने वालों पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख
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जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने फर्जी
दस्तावेजों के आधार
पर टीईटी की
परीक्षा में शामिल
होने वाले 18 लोगों
की पत्रावली तलब
कर सुनवाई के
बाद निर्णय लेने
का निर्देश दिया
है। कोर्ट ने
विपक्षी को दो
माह का समय
दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति
अरुण टण्डन तथा
न्यायमूर्ति मनोज कुमार
गुप्ता की खण्डपीठ
ने अवधेश कुमार
व 4 अन्य की
विशेष अपील को
निस्तारित करते हुए
दिया है। याची
का कहना था
कि 18 विपक्षी फर्जी
दस्तावेज के आधार
पर टीईटी परीक्षा
देने जा रहे
हैं। यदि उनका
चयन होता है
तो वे वरिष्ठ
हो जाएंगे जिससे
अपीलार्थियों का अधिकार
प्रभावित होगा। कोर्ट ने
इस मामले की
जांच कर कार्यवाही
का निर्देश दिया
है
News Source / Sabhaar : Jagran (13 Jun 2013 )
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