इलाहाबाद :
यूपी टीईटी चयन
विज्ञापन उर्दू भाषा में
न निकालने के
कारण टीईटी परीक्षा
पर रोक लगाने
की मांग में
दाखिल जनहित याचिका
की सुनवाई 8 जुलाई
को होगी। उर्दू
डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन व अख्तर
चूड़ीवाला की जनहित
याचिका पर यह
आदेश न्यायमूर्ति एसपी
मेहरोत्रा तथा न्यायमूर्ति
विपिन सिन्हा की
खंडपीठ ने दिया
है। याची का
कहना है कि
केंद्र सरकार ने आदेश
दिया है कि
उप्र में सभी
अधिसूचनाएं उर्दू भाषा में
भी जारी की
जाए। इसकी अवहेलना
करते हुए राज्य
सरकार ने टीईटी
की अधिसूचना उर्दू
भाषा में जारी
नहीं की है।
राज्य सरकार को
उर्दू भाषा में
भी विज्ञापन जारी
करने का निर्देश
जारी किये जाने
की मांग की
गई है
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Saturday, May 25, 2013
UPTET : टीईटी परीक्षा पर रोक मामले की सुनवाई 8 जुलाई को
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