- फिलहाल हंिदूू परिवारों को ही मिलेगी यह सुविधा
अजय जायसवाललखनऊ : विवाह पंजीकरण के लिए अब उप निबंधक कार्यालय (रजिस्ट्री ऑफिस) में घंटों धक्के नहीं खाने होंगे। ऐसी व्यवस्था होने जा रही है कि हाथोंहाथ मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र) मिलेगा। पहले-पहल यह सुविधा हंिदूू परिवारों के लिए ही होगी।
वैसे तो अनिवार्यता न होने से विवाह के पंजीकरण को लेकर आज भी जागरूकता की बेहद कमी है लेकिन विदेश जाना हो या विवाह के टूटने या फिर दुर्घटना व संपत्ति आदि को लेकर विवाद होने की दशा में इसकी अहम भूमिका होती है। वर्तमान में विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए उप निबंधक कार्यालयों में घंटों धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसे में राज्य सरकार कुछ हद तक पासपोर्ट की तर्ज पर विवाह पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा शुरू करने जा रही है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग एनआइसी से सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है। विभागीय प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने बताया कि माह के अंत तक ऑनलाइन विवाह पंजीकरण की सुविधा शुरू हो जाएगी। कुमार ने बताया कि फिलहाल हंिदूू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली -1973 के तहत हंिदूू परिवारों के लिए ही विवाह के पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा होगी। बाद में अन्य धर्मो को मानने वालों के लिए भी इस तरह की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी। 1घर बैठे भर सकेंगे आवेदन फार्म1 विवाह के पंजीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की विभागीय वेबसाइट पर निर्धारित फार्म का प्रारूप होगा। पंजीकरण कराने के लिए फार्म में वर-वधू के साथ ही परिवार व विवाह की तारीख-स्थल आदि का पूरा ब्योरा भरकर ऑनलाइन जमा करना होगा। निर्धारित फीस भी ऑनलाइन जमा की जा सकेगी।
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