Tuesday, November 18, 2014

प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्ता व अन्य 6 अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर 19 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया, क्यों न उनके विरुद्ध आरोप निर्धारण किया जाए। कोर्ट में हाजिर होने के लिए इन सभी अधिकारियों को सरकारी खजाने से टीए, डीए का भुगतान न करने का निर्देश भी दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश पालन करने की दशा में अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल किया जाए।


यह आदेश न्यायमूर्ति आरडी खरे ने प्रबंध समिति चंपा देवी जूनियर हाईस्कूल अलीगढ़ की तरफ से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। 


इसके पहले दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने एक अवसर दिया था जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो दोबारा यह याचिका दाखिल की गई है।

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