इलाहाबाद : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसरों के 1652 खाली पदों की भर्ती विवादों में घिर गई है। कई कालेजों में सौ फीसदी सीटों का आरक्षण देने की वैधता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीमकोर्ट के 50 फीसदी से अधिक आरक्षण न देने के कानून की अनदेखी का आरोप लगाया गया है।
डॉ. प्रतिमा मिश्र ने भर्ती प्रक्रिया की वैधानिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जस्टिस दिलीप गुप्ता एवं जस्टिस सतीस चन्द्रा की खंडपीठ ने राज्य सरकार व आयोग से इस याचिका पर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। याची का कहना है कि उच्च शिक्षा निदेशक ने विज्ञापन संख्या 46 के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसरों के 1652 पदों की भर्ती होनी है। जिसमें प्रदेश स्तर पर आरक्षण लागू किया गया। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से महाविद्यालय एवं विषयवार आरक्षण दिये जाने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने संशोधित विज्ञापन 16 जून 14 व 19 जून 14 को जारी किया है। इस संशोधन से कई कालेजों में 100 फीसदी आरक्षण लागू किया गया है, जो गैरकानूनी है। याचिका की सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।Government Jobs, Private Jobs, Recruitment, Result, Appointment , Admission, Schools, Colleges, Coaching Institutes, Model Papers, Self Employed Tips, Uptet News, Ctet News, Jee-Bed News, Btc News, Ntt News, Ugc-Net News, Upsessb News, Upmsp News, Ssc News, Banking Job News, Railways Job News, Up Polytechnic News, Up Basic Shiksha Parishad News, Up Board News, Cbse News, Cisce News
Friday, November 21, 2014
विवादों में घिरी भर्ती प्रक्रिया
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