Friday, July 12, 2013

UP Police Sub Inspector - SI Recruitment : पुराने नियमों पर ही हो दारोगा भर्ती

 -परीक्षा के बीच सरकार को नियम बदलने की छूट नहीं

-नये नियम के तहत अधिसूचना जारी कर भर्ती कर सकती है सरकार
ब्यूरो, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दारोगा भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा जारी रखने की छूट दी है हालांकि यह भी कहा है कि भर्ती पुराने नियमों के तहत ही होनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकती। नये संशोधित नियमों पर लगी रोक का प्रभाव रैंकर्स भर्ती मामले में लागू नहीं होगा। सरकार चाहे तो नये नियम के तहत अधिसूचना जारी कर नयी भर्ती कर सकती है
यह आदेश न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने राजेश कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने कहा कि सीधी भर्ती के दौड़ नियमों में किये गये बदलाव को सरकार वापस लेने पर विचार कर रही है किन्तु उसे रैंकर की दारोगा पद पर प्रोन्नति के लिए नियम बदलने का अधिकार है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश को कुछ हद तक संशोधित कर दिया।

गौरतलब है कि कोर्ट ने 9 जुलाई 13 को शारीरिक दक्षता परीक्षा पर रोक लगा दी थी और कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के बीच सरकार नियमों में बदलाव नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि वह नये नियम के तहत अधिसूचना जारी कर नयी भर्ती कर सकती है। कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी

News Sabhaar : जागरण (11.7.13)


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