Thursday, October 30, 2014

एआरओ परीक्षा सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के आधीन


अमर उजाला ब्यूरो


इलाहाबाद। हाईकोर्ट द्वारा आयोजित सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के आधीन होगी। सुप्रीमकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। एआरओ परीक्षा के अभ्यर्थी आशीष सिंह ने हाईकोर्ट द्वारा आयोजित वर्ष 2009 और 2014 की परीक्षाओं को लेकर विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है।




एसएलपी पर गत 27 अक्तूबर को जस्टिस टीएस ठाकुर, आदर्श कुमार गोयल और आर. ब्रह्ममूर्ति की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। याची के अनुसार हाईकोर्ट ने वर्ष 2009 में सहायक समीक्षा अधिकारियों के भर्ती के लिए पद घोषित किए थे। परीक्षा छह फरवरी 2011 को आयोजित की गई तथा कंप्यूटर टेस्ट पांच से सात जुलाई तक आयोजित किया गया। कुछ अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर टेस्ट में अनियमितता की शिकायत को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 27 अगस्त 2012 को न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने कंप्यूटर टेस्ट परिणाम को रद करते हुए पुन: टेस्ट कराने और आरक्षण के प्रावधान सही तरीके से लागू करने का आदेश दिया। विशेष अपील में जस्टिस सुनील अंबवानी और एसपी गुप्ता की बेंच ने इस आदेश को रद कर दिया। अभ्यर्थियों ने विशेष अपील के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की है। वर्ष 2014 की एआरओ परीक्षा के संबंध में भी याचीगणों ने सुप्रीमकोर्ट में अर्जी दी है जिसे पूर्व की एसएलपी के साथ संबद्ध कर दिया गया है।



हाईकोर्ट द्वारा आयोजित सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को दी गई है चुनौती

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