Thursday, October 31, 2013

चार हफ्ते में ईमेल नीति बनाए केंद्र: हाई कोर्ट

 नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सरकारी डाटा को विदेशी एजेंसियों की पहुंच से दूर रखने के लिए केंद्र सरकार को चार हफ्ते के भीतर ईमेल नीति बनाने का आदेश दिया। यानी एक माह बाद देश के सरकारी विभागों में जीमेल या याहू जैसे विदेशी सर्वर से संचालित ईमेल सेवा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस नीति के बनने के बाद सरकारी डाटा भारत से बाहर स्थित सर्वर पर नहीं जा पाएगा। न्यायमूर्ति बीडी अहमद न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने यह आदेश सोशल नेटवर्किंग साइटों के खिलाफ भाजपा नेता केएन गोविंदाचार्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। साथ ही कोर्ट ने मेल के जरिये फेसबुक को शिकायत भेजने के लिए डिजिटल सिग्नेचर जरूरी बनाने की बाबत केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया। नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सरकारी डाटा को विदेशी एजेंसियों की पहुंच से दूर रखने के लिए केंद्र सरकार को चार हफ्ते के भीतर ईमेल नीति बनाने का आदेश दिया। यानी एक माह बाद देश के सरकारी विभागों में जीमेल या याहू जैसे विदेशी सर्वर से संचालित ईमेल सेवा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस नीति के बनने के बाद सरकारी डाटा भारत से बाहर स्थित सर्वर पर नहीं जा पाएगा। न्यायमूर्ति बीडी अहमद न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने यह आदेश सोशल नेटवर्किंग साइटों के खिलाफ भाजपा नेता केएन गोविंदाचार्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। साथ ही कोर्ट ने मेल के जरिये फेसबुक को शिकायत भेजने के लिए डिजिटल सिग्नेचर जरूरी बनाने की बाबत केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया।


See also: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

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