
बोर्ड का प्रस्ताव
है कि यदि
कोई चयनित शिक्षक
किसी वजह से
आवंटित विद्यालय में नियुक्ति
नहीं पा सका
है तो उसका
समायोजन आगे आने
वाले विज्ञापनों में
अधियाचित पदों के
सापेक्ष कर दिया
जाए। अभी वर्तमान
में नियम यह
है कि यदि
किसी विज्ञापन में
दिए गए पद
के सापेक्ष अभ्यर्थी
का चयन हुआ
है तो उसे
उसी विज्ञापन में
रिक्त पदों पर
ही समायोजित किया
जाएगा। इस नियम
की वजह से
ही सैकड़ों अभ्यर्थी
टीजीटी-पीजीटी की 2009 और
2010 की परीक्षाओं में चयन
के बाद भी
इधर-उधर भटकने
को मजबूर हैं।
उन्हें जिन विद्यालयों
में नियुक्त किया
गया था, वहां
पद ही नहीं
रिक्त हैं। बोर्ड
के सचिव वंश
गोपाल मौर्य के
अनुसार बोर्ड की ओर
से इस बाबत
शासन को पहले
ही लिखा जा
चुका है।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन
बोर्ड ने प्रस्ताव
भेजा
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