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Thursday, November 27, 2014

हाईकोर्ट में आईटीआई अनुदेशकों के विज्ञापन को चुनौती


इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में अनुदेशकों के 2498 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन और सेवा नियमावली की वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने मामले में प्रदेश सरकार से छह सप्ताह में जवाब तलब किया है, किंतु चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि चयन याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगा।

बेरोजगार औद्योगिक कल्याण समिति ने याचिका दाखिल कर प्रदेश सरकार द्वारा नियमावली में किए गए संशोधन को चुनौती दी है। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएन त्रिपाठी ने कहा कि 24 जुलाई 1996 को नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की संस्तुति पर केंद्र सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्ति के लिए सीटीआई प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया। सभी राज्यों को भी इसे लागू करने का निर्देश दिया। इसका पालन करते हुए उत्तर प्रदेश में भी आठ अगस्त 2003 को सीटीआई अनिवार्य कर दिया गया।

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